
आयकर विभाग (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी। यह निर्णय उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है जो अभी तक अपनी फाइलिंग शुरू नहीं कर पाए थे।
✅ किन लोगों को मिलेगा फायदा?
वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Individuals)
पेंशनभोगी
अनिवासी भारतीय (NRI)
जिनकी आय ऑडिट के अंतर्गत नहीं आती (Non-Audit Cases)
❌ किन पर नहीं होगा असर?
जिनका अकाउंट ऑडिट अनिवार्य है (जैसे कारोबारी, प्रोफेशनल्स)
ट्रांसफर प्राइसिंग (Section 92E) वाले केस
संशोधित या विलंबित रिटर्न फाइल करने वाले
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🔍 डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
1. नए ITR फॉर्म्स की शुरुआत – इस बार ITR फॉर्म्स में कई बदलाव हुए हैं, जिससे लोगों को उन्हें समझने और भरने में अधिक समय चाहिए।
2. TDS डेटा की देरी – फॉर्म 26AS और AIS में जानकारी जून के मध्य तक अपडेट होती है, जिससे टैक्सपेयर्स के पास तैयारी का समय कम होता है।
3. ऑनलाइन पोर्टल अपडेट्स – ITR-2 और ITR-3 के फॉर्म अभी पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।
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🧾 रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
फॉर्म 16 / फॉर्म 16A
बैंक ब्याज का सारांश
80C, 80D जैसी टैक्स कटौती से संबंधित दस्तावेज़
किराए के रसीद (यदि HRA क्लेम कर रहे हैं)
पूंजीगत लाभ (Capital Gains) और विदेशी आय से जुड़े दस्तावेज़ (ITR-2/3 के लिए)
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📌 ITR कैसे फाइल करें – स्टेप बाय स्टेप गाइड
1. उचित ITR फॉर्म चुनें
ITR-1: वेतनभोगी, एक घर की संपत्ति
ITR-2: पूंजीगत लाभ, एक से अधिक संपत्ति
ITR-3: व्यवसाय या पेशेवर आय
ITR-4: सरल स्कीम (Presumptive Taxation)
2. ITR पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करें
www.incometax.gov.in
3. डाटा भरें और क्रॉस चेक करें
TDS, बैंक ब्याज, टैक्स डिडक्शन और इनकम का सही आंकलन करें।
4. टैक्स कैलकुलेट करें और भुगतान करें
यदि टैक्स बकाया है, तो उसे 15 सितंबर से पहले चुका दें ताकि ब्याज (Section 234A) न लगे।
5. फॉर्म अपलोड करें और सबमिट करें
6. ITR वेरिफिकेशन करें
OTP (आधार), नेटबैंकिंग या डाक द्वारा ई-वेरिफाई करें।
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⚠️ देरी से फाइल करने पर क्या होगा?
15 सितंबर के बाद फाइल करने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है।
यदि टैक्स समय पर नहीं चुकाया गया, तो 1% प्रति माह ब्याज भी लगेगा।
एडवांस टैक्स से जुड़ी गलतियों पर भी सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा।
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📝 जरूरी सुझाव
आखिरी दिन का इंतजार न करें – पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है।
डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें – जिससे क्लेम और डिडक्शन का लाभ सही तरीके से लिया जा सके।
गलतियों से बचें – एक बार सबमिट हो जाने के बाद सुधार करने की प्रक्रिया जटिल होती है।
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🔚 निष्कर्ष
आयकर विभाग ने इस साल टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करना संभव है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द फाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे न सिर्फ पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड मिलने में भी देरी नहीं होगी।
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